सत्यानंद यादव
कोंडागांव बस्तर के माटी समाचार /प्रार्थी रमेश कुमार देवांगन उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 03.11.2023 को रात्रि 02ः00 बजे लगभग संदीप मरकाम, एवं ग्राम कोटवार कमलेश दास मानिकपुरी प्रार्थी के घर आकर संदीप ने बताये कि आपका छोटा भाई लखेश देवांगन के साथ मै तथा परिवार के लोगो ने मारपीट किये है, वह रोड़ में पड़ा है, चलो लेकर आ जाओं और वे लोग वहॉ से चले गये उसके बाद प्रार्थी अपने पड़ोसी लेखराम देवांगन के साथ में माता मंदिर पारा जाकर देखे तो लखेश देवांगन रोड़ में घायल अवस्था में पड़ा हुआ था उसके बदन पर कपडा नही. प्रार्थी के द्वारा पुछने पर लखेश ने बताया कि उसे कौशिल्या, सुपन्ति सोरी, सदीप मरकाम, व विधि से संघर्षरत बालक के द्वारा लाठी डंडा टंगिया से जान से मारने की नियत से मारपीट किये है । लखेश देवागन को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंश वाहन से लेकर आए जिला अस्पताल कोण्डागांव लाये जिसे डॉक्टर द्वारा मृत्यु होना बताये। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध पर अपराध क्रमांक 379/2023 धारा 302, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जिला कोण्डागांव में पुलिस अधीक्षक वाय अक्षय कुमार भा0पु0से0 के निर्देशन में , अति0 पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव निमितेश सिंह के नेतृत्व में तुरन्त थाना प्रभारी को मामले में सघन विवेचना एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिया गया।
दौरान विवेचना पता चला कि लखेश देवांगन मेरे गांव ग्राम मुलमुला कलीपारा का निवासी है जिसके द्वारा पूर्व में भी वर्ष 2013 – 2014 में कौशिल्या के साथ अश्लील व्यवहार किया था ,मृतक लखेश द्वारा कई बार उसे तुम्हारा रेप करूंगा कहता था। कि दिनांक 01.11.2023 केा कौशिल्या के घर पर लखेश देवागन रात्रि मे आकर दरवाजा खटखटाया था तो उनके घर वाले को दिनांक 02/11/2023 सुबह कौशिल्या तथा भतीजा संदीप के द्वारा उसके घर वालो को बताई थी। और दुबारा ऐसा करने पर उसके मारेंगे कहकर बोली थी। कि दिनांक 03/11/2023 के रात्रि में करीबन 12.00 साढे बारह बजे लखेश कौशिल्या के घर आकर दरवाजा खटखटाने और चिल्लाने लगा। कौशिल्या के घर का पीछे रसोई कमरे का दरवाजा टीना का है। जिसे ठोक रहा था उस समय घर पर कौशिल्या और बडी बहन सुपंति सोरी व उसकेे बच्चे थे। दरवाजा को लात से जोर जोर से मार रहा था। तब कौशिल्या दरवाजा को खोली तो लखेश देवांगन जोरदार कौशिल्या के उपर बलात्कार करने के नियत से हमला किया और कौशिल्या जमीन में ले जाकर पटक दिया और उसके उपर चढ गया दोनो के मध्य संघर्ष चल रहा था। तभी कौशिल्या के द्वारा वही पास में पडे कुल्हाडी को उठाकर लखेश को मारी। फिर वह तुझे आज नही छोडूंगा कहकर उसे पटका दिया। इतने में उठा पटक की आवाज की सुनकर सुपंति वहां आई और पास में रखे लकडी के बत्ता से उसे मारी फिर दोनो मारने लगे वह भागने लगा। तब कौशिल्या वही पास में रखे बड़गा से उसे मारी। सुपंति ईटा से उसके सिर पर मारी वह गिरता पडते लडखाते हुए भागा इसी बीच सुपंति भतीजा संदीप काल कर बुलाई कुछ देर में ही संदीप और 01 अन्य नाबालिक बालक वहां पर पहुंचे और लखेश को कौशिल्या के घर से 100 मीटर की दूरी पर रोके कौशिल्या अपने घर से लाठी डण्डा और पोछा लगाने वाला पाईप को लेकर दौड़ी फिर संदीप 01 अन्य नाबालिक बालक के साथ और कौशिल्या मिलकर लखेश लाठी डण्डा और पोछा, बडा बडगा से आज तुम्हे जान से मार देगी कहकर मारपीट किए पडोस में रहने वाला प्रत्यक्ष दर्शी गवाहो के द्वारा बीच बचाव किया गया। मामले में आरोपी 01.कौशिल्या सलाम पति श्री मंगिया राम सलाम उम्र 37 वर्ष जाति गोड़ निवासी मुलमुला माता मंदिर पारा थाना जिला कोण्डागांव छ0ग0 02. सुपन्ति सोरी पति कन्हैया लाल उम्र 50 वर्ष निवासी कलीपारा मुलमुला थाना व जिला कोण्डागांव छ0ग0 03. संदीप मरकाम पिता आसमन मरकाम उम्र 23 वर्ष निवासी कलीपारा मुलमुला थाना व जिला कोण्डागांव छ0ग0 व विधी से संघर्षरत बालक को विधिवत् गिरफ्तार तथा विधी से संघर्षरत बालक क निरूध्द किया गया है। मामले में सभी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
प्रकरण में कौशिल्या सलाम के रिपोर्ट पर थाना कोण्डागांव मे मृतक लखेश देवांगन के विरूध्द थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 378/2023 धारा 376, 511, 458 भादवि का अपराध पंजीबध्द कराई है जिस पर मृतक आरोपी के विरूध्द पृथक से थाना कोण्डागांव मे की जा रही है।