अजीत यादव
रायपुर बस्तर के माटी
विवरण तत्कालीन डीएसपी कांकेर मोहसिन खान, तत्कालीन रायपुर कोतवाली थाने में पदस्थ दिव्या शर्मा और थाना तेलीबांधा में पदस्थ रामस्वरूप देवांगन के खिलाप नवीन उर्फ नवींद्र दुबे द्वारा माननीय जिला न्यायालय रायपुर में मानहानि का परिवाद पेश किया गया था जिसमे माननीय न्यायालय के द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्कालीन डीएसपी मोहसिन खान , एस आई दिव्या शर्मा और एस आई रामस्वरूप देवांगन को प्रकरण में उपस्थिति हेतु दिनांक 07/11/2023 नियत की गई है।
घटना क्रम – दिनांक 28 मई 2020 को चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष अमर परवानी एवम जीके होंडा के संचालक अमर परवानी के द्वारा थाना तेलीबांधा में नवीन उर्फ नवींद्र दुबे के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत किया गया था जिसपर थाना तेलीबांधा में पदस्थ एस आई दिव्या शर्मा के द्वारा नवीन दुबे के खिलाप एफआईआर कर जेल भेजा गया था जिसमे नवीन दूबे द्वारा आरोप मोहसिन खान, दिव्या शर्मा , रामस्वरूप देवांगन के उपर यह आरोप लगाया गया कि हमारी शिकायतों का जांच न करते हुए सिर्फ अमर परवानी के कहने पर झुटी एफआईआर दर्ज की गई है जबकि नवीन दुबे के द्वारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर से प्राप्त अमर परवानी के खिलाफ़ जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत की गई थी जिसमे जांच अधिकारी परिवहन निरीक्षक रामकुमार ध्रुव एवम सी के साहू के द्वारा अपने जांच रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया था की जीके होंडा के द्वारा शिकायत कर्ता के साथ धोखाधड़ी की गई है थाना तेलीबांधा के द्वारा दिनांक 28 मई 2020 को नवीन दूबे के खिलाफ
एफआईआर दर्ज होने के बाद नवीन दुबे के द्वारा माननीय जिला न्यायालय रायपुर में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर जिला न्यायालय रायपुर के द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2023 को अमर परवानी पिता जी के परवानी के खिलाफ धारा 420,406 के तहत विवेचना कर दिनांक 07 अक्टूबर 2023 तक अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश किया गया है इन्ही सब तथ्यों के आधार पर प्रार्थी नवीन दुबे द्वारा माननीय जिला न्यायालय रायपुर में तीनो अधिकारियों के खिलाफ़ मानहानि का परिवाद प्रस्तुत किया गया है जिस आधार पर माननीय न्यायालय ने तीनों पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में प्रस्तुत होने का नोटिस जारी किया है